| नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के
सिंचाई मंत्री नरोत्तम मिश्र को
चुनावी खर्च की गलत जानकारी देने के मामले में विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया है और उनके तीन साल तक चुनाव
लड़ने पर पाबंदी लगा दी है
चुनाव आयोग ने अपने एक आदेश में श्री मिश्रा को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 7 (बी) के तहत सदस्यता के अयोग्य ठहराया
है उनके विरुद्ध कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने 2009 में आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर कहा था कि श्री मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव के खर्चे का सही ब्योरा नहीं दिया है, |