| नई दिल्ली: सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों, डाक घरों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को नोटबंदी के दौरान जमा 500 रुपये और एक हजार रुपये के पुराने नोटों को रिजर्व बैंक में 30 दिन के भीतर जमा कराने की अनुमति दे दी है राजपत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, नोटबंदी के दौरान 30 दिसंबर तक डाक घरों और बैंकों में तथा 10 से 14 नवंबर तक डीसीसीबी में जमा बंद किये जा चुके बड़े बैंक नोट 30 दिन तक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं वित्त मंत्रालय के अनुसार, जमा कराये गये नोटों के बदले वे उतने ही मूल्य की राशि पा सकते हैं, |